12-दिसंबर-2012 18:21 IST
विधवाओं की पेंशन में आयु सीमा और राशि बढ़ाई गई
केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री श्री लालचंद कटारिया ने आज राज्य सभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में बताया कि केन्द्र ने यह सूचित किया है कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना (आईजीएनडब्ल्यूपीएस) में इस वर्ष पहली अक्तूबर से सहायता राशि को 200 रू. से बढ़ाकर 300 रू. प्रतिमाह कर दिया गया है। उक्त योजना में अधिकतम आयु को भी 59 वर्ष से बढ़ाकर 79 वर्ष कर दिया गया है। अत: उक्त योजना 40-79 वर्ष के आयु समूह में विधवाओं के लिए मान्य है और भारत सरकार द्वारा निर्धारित मानदंडों के अनुसार गरीबी रेखा से नीचे रहने वालों से संबंधित है। उन्होंने यह भी बताया कि पेंशन योजनाओं के तहत केन्द्रीय सहायता की राशि में संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर समय-समय पर संशोधन किया जाता है। उन्होंने यह भी बताया कि राज्यों से यह सिफारिश की गई है कि वे अपने संसाधनों से कम-से-कम समान राशि का योगदान करें। (PIB)
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विधवाओं की पेंशन में आयु सीमा और राशि बढ़ाई गई
केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री श्री लालचंद कटारिया ने आज राज्य सभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में बताया कि केन्द्र ने यह सूचित किया है कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना (आईजीएनडब्ल्यूपीएस) में इस वर्ष पहली अक्तूबर से सहायता राशि को 200 रू. से बढ़ाकर 300 रू. प्रतिमाह कर दिया गया है। उक्त योजना में अधिकतम आयु को भी 59 वर्ष से बढ़ाकर 79 वर्ष कर दिया गया है। अत: उक्त योजना 40-79 वर्ष के आयु समूह में विधवाओं के लिए मान्य है और भारत सरकार द्वारा निर्धारित मानदंडों के अनुसार गरीबी रेखा से नीचे रहने वालों से संबंधित है। उन्होंने यह भी बताया कि पेंशन योजनाओं के तहत केन्द्रीय सहायता की राशि में संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर समय-समय पर संशोधन किया जाता है। उन्होंने यह भी बताया कि राज्यों से यह सिफारिश की गई है कि वे अपने संसाधनों से कम-से-कम समान राशि का योगदान करें। (PIB)
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